पिनराई विजयन के वकील ने कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को सूचित किया कि वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनके, उनकी बेटी टी. वीना और दामाद मोहम्मद रियास के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर केरल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है।

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स्रोत: The Hindu