अदालत ने पिनराई और अन्य की ओर से दायर अपीलों पर अगला आदेश आने तक विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर और एजेंसी की आगे की जांच पर भी रोक लगा दी है।

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स्रोत: The Hindu