अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका पहले का आदेश दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं था।
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बरी कर दिया है। 2018 में भाजपा नेता द्वारा दायर यह मामला, जिसमें अमित शाह को कथित तौर पर “हत्या का आरोपी” कहे जाने का आरोप था, करीब आठ साल की कानूनी कार्यवाही के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।

तकनीकी व्यवहार्यता, डूब क्षेत्र और मुआवजा संबंधी मुद्दों की जांच के लिए अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी

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तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एमएलसी भूमिरेड्डी ने कहा कि YSRCP अपने गढ़ माने जाने वाले पुलिवेंदुला, राजमपेट और मैदुकुर में भी उम्मीदवार उतारने में विफल रही।