जिन शहरी सहकारी ऋण समितियों (UCCSs) की जमा राशि ₹100 करोड़ से कम है, उनके लिए अधिकतम व्यक्तिगत ऋण सीमा बढ़ाकर ₹60 लाख कर दी गई है, जबकि ₹100 करोड़ से अधिक जमा वाली समितियों के लिए यह सीमा ₹1 करोड़ कर दी गई है।
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