न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थायी अधिवक्ता रुचिरा गोयल ने कहा कि उन्हें यह अर्जी सुबह ही दी गई है और इस पर निर्देश लेने के लिए समय चाहिए
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