सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को नदी में होने वाले सभी अवैध और अनधिकृत डिस्चार्ज प्वाइंट, जिनमें बायपास व्यवस्था, मैनहोल, चैंबर, पाइपलाइन और कंड्यूट शामिल हैं, को "सील कर ध्वस्त" करने का निर्देश दिया था।

पूरी ख़बर पढ़ें — The Hindu →

स्रोत: The Hindu