राज्य सरकार ने तमिलनाडु संयुक्त विकास एवं भवन नियम, 2019 में संशोधन कर गैर-ऊंची इमारतों की ऊंचाई सीमा 18.3 मीटर से बढ़ाकर 19.5 मीटर कर दी है
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राज्य सरकार ने तमिलनाडु संयुक्त विकास एवं भवन नियम, 2019 में संशोधन कर गैर-ऊंची इमारतों की ऊंचाई सीमा 18.3 मीटर से बढ़ाकर 19.5 मीटर कर दी है
राज्य सरकार ने तमिलनाडु संयुक्त विकास एवं भवन नियम, 2019 में संशोधन कर गैर-ऊंची इमारतों की ऊंचाई सीमा 18.3 मीटर से बढ़ाकर 19.5 मीटर कर दी है
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