राज्य सरकार ने तमिलनाडु संयुक्त विकास एवं भवन नियम, 2019 में संशोधन कर गैर-ऊंची इमारतों की ऊंचाई सीमा 18.3 मीटर से बढ़ाकर 19.5 मीटर कर दी है

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स्रोत: The Hindu