सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने का दावा करते हुए आयोग ने कहा कि शीर्ष अदालत में इस मामले पर दायर याचिकाएं केवल अखबारों की खबरों पर आधारित हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

पूरी ख़बर पढ़ें — NDTV India →

स्रोत: NDTV India