सीजेआई ने हाई कोर्ट कॉलेजियमों से अपने विचार के दायरे को व्यापक बनाने और अपने-अपने राज्यों की उन महिला अधिवक्ताओं को शामिल करने का अनुरोध किया, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, ताकि उन्हें पदोन्नत कर न्यायाधीश बनाया जा सके।
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