न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा जांचे जा रहे मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

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स्रोत: The Hindu